संवाददाता/12 सितम्बर 2012
इस शख्स ने तो पहले अपनी पत्नी की निर्ममता से पिटाई
कर दी थी और फिर उसकी हत्या भी कर दी.हत्या करने के बाद कुमारखंड थाना के सिहपुर
के राधे साह ने अपनी पत्नी मुन्नी देवी की लाश को रात में ही जाकर गाँव के एक
बगीचे में मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था.पर पुलिस को इसकी भनक लग गयी और लाश बरामद
कर हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया था.घटना वर्ष 2010 की है.और आज मधेपुरा के एक
न्यायालय ने पत्नीहंता राधे को उम्रकैद की सजा सुना ही दी.तदर्थ न्यायालय के
न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने तमाम गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर राधे
साह को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन
कारावास की सजा सुना दी.साथ ही हत्या के मामले में पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी
ठोंका.हत्या कर बीबी की लाश छुपाने के दोषी राधे को घारा 201 आईपीसी के तहत पांच
वर्ष के कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई.हालांकि सभी सजाएं
साथ-साथ चलेंगी.
आज
न्यायालय आये इस दोषी शख्स की बेशर्मी तो देखिये.उसने तस्वीर ले रहे मीडिया के
कैमरामैन से मुस्कुराते हुए कहा कि फोटो बढ़िया आना चाहिए.
पत्नी की हत्या कर लाश को जमीन में गाड़ा था,हुई उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 12, 2012
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