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होमगार्ड के जवान को मिली उम्रकैद |
आज से लगभग दो वर्ष पहले सिंघेश्वर मंदिर परिसर में गोली चलाकर एक की हत्या तथा कईयों को गंभीर रूप से घायल कर देने वाले होमगार्ड के जवान को आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी.तदर्थ न्यायालय 5 के न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने हत्या के जुर्म में जवान ओमप्रकाश राय को दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई.
2010 में 28 जुलाई को यह घटना उस समय घटी थी जब सिंघेश्वर मंदिर की सुरक्षा में लगाये गए एक होमगार्ड के जवान ओमप्रकाश राय ने नशे में धुत्त होकर मंदिर परिसर में सरकारी रायफल से गोली चला दी.गोली से एक व्यक्ति विष्णु नारायण साह की मौत हो गयी. उसे रोकने गए एक जवान विद्यानंद यादव को गोली जांघ में लगी.एक गोली विजय कुमार नामक लड़के के जांघ में लगी थी और एक गोली रामानंद नाम के व्यक्ति के दोनों जांघ में लगी.बाद में लोगों ने उस होमगार्ड के जवान की जमकर धुनाई की और अधमरा कर दिया था.इस गोली कांड का जमकर विरोध किया गया था तथा विरोध में राजद ने मधेपुरा बंद भी कराया था.(उस पूरी घटना को मधेपुरा टाइम्स पर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)
जिले के शंकरपुर थाना के मधेली गाँव के रहने वाले होमगार्ड के जवान को सजा मिलने से उस घटना के पीडितों को न्याय मिला है.सिंघेश्वर थाना कांड संख्यां 68/2010 और सत्रवाद संख्यां 02/2011 के रूप में दर्ज इस वाद में अभियोजन पक्ष से लाल बहादुर सिंह,अपर लोक अभियोजक तथा सफाई पक्ष से सुमन सिंह ने बहस की थी.
ड्यूटी पर गोली चलाकर हत्या करनेवाले जवान को हुई उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 05, 2012
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