निश्चित समयसीमा में करना होगा काम

तैयार है समाहरणालय में स्टॉल
राकेश सिंह|१३ अगस्त २०११
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू होने के लिए तैयार है.इसी १५ अगस्त से मधेपुरा समेत बिहार की जनता को ये अधिकार मिल जायेंगे कि उन्हें उनके बहुत से काम अब सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर पूरे मिलेंगे.मधेपुरा में भी इसे लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है.समाहरणालय में घुसते ही द्वार के समीप ही बाईं ओर एक स्टॉल रूपी कमरा बन कर तैयार है,जहाँ इस नियम में सम्बंधित हरेक पहलू की जानकारी दी जायेगी.इसके अलावे जिला प्रशासन ने इस सेवा से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए दो टेलीफोन नंबर भी जारी किये हैं, जो हैं-06476-222999 और 222323.
   बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम २०११ के अंतर्गत अब जनता के विभिन्न कार्यों को अब लोक सेवक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही करेंगे.जैसे जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र,आय प्रमाणपत्र आदि के लिए २१ कार्यदिवस,दाखिल खारीज के लिए १८ कार्यदिवस,मैट्रिक के अंकपत्र,प्रमाणपत्र को सुधरने हेतु १० कार्यदिवस निर्धारित किये गए हैं.अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अगर इन समय सीमाओं के अंदर यदि लोक सेवक काम नही करते हैं तो उन्हें २५०/रू० प्रतिदिन की दर से दंड देना पड़ेगा,जिसकी अधिकतम सीमा ५०००/रू० से अधिक नहीं होगी.
   उम्मीद की जा सकती है कि इस अधिनियम के लागू हो जाने से से आम जनता को कुछ राहत मिल सकेगी.पर मधेपुरा समाहरणालय के कुछ कर्मचारी कहते हैं कि उनपर कई विभागों का काम लाद दिया गया है.ऐसी स्थिति में उनके लिए समय सीमा में काम कर पाना काफी  मुश्किल होगा.जो भी हो,सरकार के द्वारा उठाये गए इस कदम की सराहना तो की ही जानी चाहिए.
निश्चित समयसीमा में करना होगा काम निश्चित समयसीमा में करना होगा काम Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 13, 2011 Rating: 5

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