सुकेश राणा/२३ अप्रैल २०११
आपसी झगडे में एक महिला की हुई हत्या के मामले में चार लोगों को मधेपुरा के एक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.महत्वपूर्ण बात ये है कि इन चार सजा पाए लोगों में दो महिलाएं हैं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना ११.९.२००७ की कुमारखंड थाना के भतनी गाँव की है.मामला दो औरतों के बीच की लड़ाई का है.बात बढ़ती गयी और फिर पुरुषों ने भी दखलंदाजी शुरू कर दी थी.फिर सबों ने मिलकर गाँव के बच्ची देवी को लाठी व सिल्ला-लोढ़ी से निर्ममता से पीटना शुरू किया.अडोस-पड़ोस के लोगों ने बच्ची को बचाना चाहा पर एक ही परिवार के सूर्यनारायण यादव, बिरेन्द्र यादव, हलदन देवी और मंजू देवी पर तो मानो भूत सवार हो गया था.इन्होने एक निहत्थी महिला को इतना पीटा कि अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्ची देवी ने दम तोड़ दिया.
मामले की पूरी सुनवाई मधेपुरा कोर्ट के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्यां.४ श्री योगेश नारायण सिंह ने की और चारों अभियुक्तों सूर्यनारायण यादव, बिरेन्द्र यादव, हलदन देवी और मंजू देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
बताया जाता है कि सजा सुनकर दोषी करार दिए दोनों महिलायें रोने लगी.पर अब पछताए होत क्या जब चिडियाँ चुग गयी खेत.क्रोध ने इस परिवार को आज कहीं का नही छोड़ा.
दो महिला समेत चार को आजीवन कारावास
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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April 23, 2011
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