रूद्र नारायण यादव/१६ सितम्बर २०१०
आचार संहिता की सीमा को चुनाव आयोग ने व्यापक रूप प्रदान कर दिया है.अब इसमें प्रेस व पुलिस लिखे वाहन भी आ जायेंगे.जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. वीरेन्द्र प्रसाद यादव ने जारी निर्देश में कहा है कि वैसे वाहन चालक जिनके वाहनों पर प्रेस अथवा पुलिस के नेमप्लेट लगे होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। इस आदेश से सबको अवगत करने हेतु जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से इसका प्रचार-प्रसार भी करा
दिया है . इसके साथ-साथ वैसे जनप्रतिनिधि जो लोगों को प्रभावित करने के लिए वाहनों पर नेमप्लेट लगाए हुए हैं वे भी आचार संहिता की दायरे में आयेंगे. मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को यह सूचना मिली थी कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को प्रभावित करने के लिए आपराधिक चरित्र के कुछ लोगों ने अपने वाहनों पर पुलिस तथा प्रेस का नेमप्लेट लगाकर नाजायज फायदा उठाया था. इसी पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने इस विधान सभा चुनाव में यह कदम उठाया है.
दिया है . इसके साथ-साथ वैसे जनप्रतिनिधि जो लोगों को प्रभावित करने के लिए वाहनों पर नेमप्लेट लगाए हुए हैं वे भी आचार संहिता की दायरे में आयेंगे. मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को यह सूचना मिली थी कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को प्रभावित करने के लिए आपराधिक चरित्र के कुछ लोगों ने अपने वाहनों पर पुलिस तथा प्रेस का नेमप्लेट लगाकर नाजायज फायदा उठाया था. इसी पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने इस विधान सभा चुनाव में यह कदम उठाया है.
आचार संहिता के दायरे में पुलिस और प्रेस लिखे वाहन भी
Reviewed by Rakesh Singh
on
September 16, 2010
Rating:
No comments: