बच्चे के आँख में गोली मारकर की थी हत्या: बाप रिहा,बेटे को उम्रकैद

संवाददाता/16 अगस्त 2012
पहले तो लड़की का अपहरण कर उससे शादी की.फिर लड़की को जबरन घर में रखा.और जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया तो चला दी उसपर गोली.पर गोली पिता को न लगकर एक दो वर्ष की उसकी बेटी को लगी और इलाज के क्रम में बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.पर न्यायालय ने इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और हत्यारे पिंटू यादव को आज उम्रकैद की सजा सुना दी.
   घटना गम्हरिया थाना के खार गाँव की है.गाँव के ही पिंटू यादव ने खनई पासवान की बहन का अपहरण कर उससे जबरदस्ती शादी कर ली. खनई ने जब इसका विरोध किया तो पिछले साल की 24 सितम्बर को उसने बाहर से खनई को मरने के उद्येश्य से खिड़की के अंदर गोली चलाई जो उसकी बेटी मनीषा को लगी और मनीषा की मौत मधेपुरा अस्पताल से रेफर करने के बाद सदर अस्पताल सहरसा में इलाज के क्रम में हो गयी.
  मामले में आरोपी पिंटू यादव उसके पिता कैलाश यादव तथा एक अन्य के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किये गए.आज तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश मनोज शंकर ने मुख्य अभियुक्त पिंटू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जबकि पिंटू के पिता समेत एक अन्य को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
बच्चे के आँख में गोली मारकर की थी हत्या: बाप रिहा,बेटे को उम्रकैद बच्चे के आँख में गोली मारकर की थी हत्या: बाप रिहा,बेटे को उम्रकैद Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 16, 2012 Rating: 5

1 comment:

  1. is news mein achi bat ye dikhi ki court ne ghatna ke ek sal ke andar faisla de diya..Bihar mein police aur judiciary acha kam kar rahi hai...agar civil cases mein bhi jaldi faisla hone lage toh log court jane se darenge nahi..

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