संवाददाता/28 अगस्त 2012
जिले के बिहारीगंज थाना के बभनगामा गाँव में वर्ष
2010 में तीन जून को हुई एक हत्या के मामले में पांच आरोपियों को मधेपुरा के तदर्थ
न्यायालय के न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने उम्रकैद की सजा सुना दी है.
मामला
प्रेम-प्रसंग से सम्बंधित था.गाँव के ही मुनचुन भगत का प्रेम प्रसंग एक लड़की से चल
रहा था जिसका विरोध बभनगामा का ही शंकर साह किया करता था.बात बढ़ गयी और घटना की
रात मुनचुन भगत अपने चार अन्य सहयोगियों गुड्डू पंडित, सागर साह, मुकेश साह तथा
मंटू चौधरी की मदद से प्रेम प्रसंग का विरोध करने वाले शंकर साह की गोली मारकर
हत्या कर दी.इससे एक रात पूर्व एक शादी में ये लोग सम्मिलित हुए थे जहाँ आपस में
मृतक का अपराधियों के साथ बाताबाती भी हुई थी.
मृतक की
पत्नी अहिल्या देवी के बयां पर मामला दर्ज हुआ था जिसमे करीब दो वर्षों के बाद
मृतक की पत्नी को न्याय मिला.
प्रेम-प्रसंग का विरोध करने पर हुई हत्या में पांच को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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August 28, 2012
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