श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुमारी शैलजा ने बताया कि जिला श्रम अधीक्षक के निर्देश पर गठित धावा दल के द्वारा मिथिला भंसा घर (होटल) से दो बाल मजदूर को मुक्त कराया गया। बाल मजदूरों को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति, मधेपुरा को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त प्रतिष्ठान मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और बच्चों को उनके अभिभावक को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया जिन बच्चों के अभिभावक तत्काल बाल कल्याण समिति से बच्चों को नहीं ले जाएंगे उन बच्चों को बाल गृह सुपौल भेज दिया जाएगा। विमुक्त कराए गए दोनों बाल श्रमिक को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपए फिक्स्ड किया जाएगा जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उठाव किया जा सकेगा। बच्चों को विद्यालय में दाखिला करवाया जाएगा।
मौके पर ग़म्हरिया में कार्यरत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनिश राज, मधेपुरा में कार्यरत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चंदन पासवान, लोक भारती सेवा आश्रम के जिला समन्वयक विकास कुमार मौजूद थे।

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