दरअसल 15 साल पूर्व दहेज को लेकर की गयी पत्नी की हत्या मामले में सदर थाना क्षेत्र के बराही निवासी हत्या के आरोपी विजय यादव को मधेपुरा व्यवहार न्यायालय कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए विभिन्न धाराओं मे 15 हजार का अर्थदंड लगाया है।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया कि सुपौल वार्ड नंबर 15 निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र चंद्र मोहन यादव ने अपनी बहन पूनम देवी की शादी 6 साल पूर्व हिंदू रीति रिवाज के मुताविक बराही निवासी विजय यादव के साथ की थी साथ ही चंद्र मोहन यादव ने शादी में अपने मुताबिक 50 हजार उपहार स्वरूप दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के 1 साल बाद चंद्र मोहन यादव की बहन जब ससुराल गई तो बहन के पति, भैसूर, सास व अन्य ने एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। चंद्र मोहन यादव के अनुसार शादी के करीब 2 साल बाद बहन को बच्ची पैदा हुई । इसके बाद जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल के लिए उसके पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पूनम को प्रताड़ित कर मारपीट किया जाता था। वहीं पूनम के पति विजय कुमार यादव व अन्य परिवार के लोगों ने इलाज के बहाने बहन को कहीं ले जाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने हेतु शव को छिपा दिया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद विजय यादव को मामले में दोषी ठहराते हुए भादवि की धारा 302/34 में उम्रकैद व दस हजार अर्थदंड वहीं 201/34 में 5 साल तथा पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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