28 फरवरी को शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने के मामले में 2 मार्च को शिक्षा विभाग के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाने का निर्देश दिया था.
कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अनिल कुमार ने मधेपुरा सदर थाना में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया है. शिक्षा विभाग द्वारा 28 फरवरी को बुलाई गई बैठक में बीएनएमयू सहित कई अन्य विश्वविद्यालय के अधिकारी शामिल नहीं हुए थे. विभाग ने अकादमिक सत्रों के पीछे चलने को देखते हुए बीएनएमयू के कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा, कुलसचिव डॉ. मिहिर ठाकुर और परीक्षा नियंत्रक डॉ. शशिभूषण के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. आवेदन में कहा गया है कि बीएनएमयू सहित अन्य विश्वविद्यालयों की लंबित परीक्षाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 28 फरवरी को बैठक रखी गई थी.
लगातार समीक्षा के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा समय पर परीक्षा नहीं ली जा रही थी. यह भी सामने आया कि पुराने सत्र तो पीछे चल ही रहे हैं, कई अद्यतन अकादमी सत्र भी पीछे हैं. विभाग ने इसे डी बिहार कंडक्ट आफ एग्जामिनेशन एक्ट 1981 की कंडिका 9 का उल्लंघन माना और कंडिका 11 के तहत कार्रवाई करने को कहा है.
आवेदन में कहा गया है कि 28 फरवरी की बैठक में विशेष कर लंबित परीक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट नहीं देने, लंबित परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराने, जानबूझकर लंबित परीक्षाओं से संबंधित जानकारी देने से बचने और इंकार करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है.
इस बावत सदर थाना अध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के आवेदन पर बीएनएमयू के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

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