नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5 लाख रूपये जुर्माना

मधेपुरा में POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश व एडीजे अभिषेक कुणाल की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म तथा मारपीट करने के मामले में बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत सरौनी वार्ड 12 निवासी मो. रहमत को 10 साल सश्रम कारावास व पांच लाख रूपये का जुर्माना का आदेश सुनाया है. वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा दी जाएगी.

वहीं पीड़ित पक्ष को मुआवजा हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा को लिखा गया है. इस मामले में पौक्सो कोर्ट के स्पेशल पी.पी. विजय कुमार विजेता ने बताया कि बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत सरौनी वार्ड नंबर 12 निवासी मोहम्मद सदरुल की पत्नी बीबी सपना खातून ने अपने नाबालिग ननद के साथ दुष्कर्म तथा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बिहारीगंज थाना में मो. रहमत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया. दर्ज प्राथमिकी में बीबी सपना ने बताया कि मेरी नाबालिग ननद अपने घर से उत्तर खेत में शौच करने गई थी. पुनः जैसे ही शौच करने बैठी कि पहले से घात लगाए मो. फिरोज का बेटा मोहम्मद रहमत ने मेरी नाबालिग ननद को पटककर दुष्कर्म करने लगा और विरोध करने व हल्ला करने पर पूरे परिवार की हत्या करने की बात कही. इसके बाद इस मामले को लेकर अभियुक्त के साथ पंयायत भी हुई लेकिन बाप-बेटा ने पंचायत की बात मानने से इंकार कर दिया. 

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम निर्णय लेते हुए मो. रहमत को POCSO की धाराओं तथा भा.द.वि. की धारा 376 में दोषी मानते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास, पांच लाख का जुर्माना और जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5 लाख रूपये जुर्माना नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5 लाख रूपये जुर्माना Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on November 03, 2023 Rating: 5

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