जिसमें मतदाता सूची में आधार सीडिंग, फॉर्म 6,7,8 में हुए बदलाव के सम्बंध में जानकारी दी गई एवं मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का काम तीव्र गति से करने के दिशा निर्देश दिए गए.
बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी मो. फारुख अंसारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधार नंबर मतदाता सूची से जोड़ने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम में संशोधन किया गया है. यह नियम आगामी एक अगस्त, 2022 से लागू हुआ है. कोई भी मतदाता अपने आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए फार्म नंबर 6-ख भरकर संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को आवेदन कर सकता है. निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को उक्त निर्वाचक नियमों के तहत प्राधिकृत किया है.
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, वे एक अप्रैल 2023 से पहले अपने आधार नंबर के बारे में सूचना दे सकते हैं. इसे देखते हुए आयोग ने समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया है. आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का उद्देश्य मतदाताओं की पहचान करने व उनके मतदाता सूची में दर्ज इंद्राज से मिलान करना है और किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अथवा एक से अधिक बार दर्ज ना हो.
वर्तमान मे दर्ज सभी मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जोड़ने के लिए नया फार्म 6-ख तैयार किया गया है, जो कि आयोग की वेबसाइट के अतिरिक्त ईआरओनेट, गरूडा ऐप, एनवीएसपी तथा वीएचए पर भी उपलब्ध है. कोई भी मतदाता आधार कार्ड को जोड़ने के लिए 6-ख फार्म आनलाइन भर सकता है. इसके लिए उन्हें आधार के साथ जोडे़ गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. जो मतदाता ऑनलाइन आधार को स्वयं नहीं जोड़ सकते हैं, वह अपना फार्म नंबर 6-ख भरकर अपने बीएलओ को दे सकते हैं.
वहीं बैठक में बीएलओ द्वारा कुछ अपनी समस्याएं भी रखी गई जिसका समाधान पदाधिकारियों द्वारा कर दिया गया.

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