प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) आशा कुमारी ने मुरलीगंज थाने को लिखित आवेदन देकर बाल विवाह निषेध कानून का उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि पुलिस से सूचना मिली थी कि दिग्घी पंचायत के साहेबगंज ईटहरी निवासी एक नाबालिग लड़की की शादी हरियाणा के जींद जिले निवासी युवक से कराई जा रही है।
पुलिस ने शादी रुकवाई, जोड़ी थाना लाई गई
सूचना मिलते ही पुलिस ने मंदिर पहुंचकर विवाह रोक दिया और नवविवाहित जोड़े सहित परिजनों को पूछताछ के लिए मुरलीगंज थाना लाया गया। युवक ने अपना नाम सुरेंद्र कुमार, पिता का नाम छाजू राम, निवासी जिला जींद, हरियाणा बताया। हालांकि, उसके और उसके पिता के आधार कार्ड में भिन्न पिन कोड पाए गए, जिससे संदेह और गहरा गया।
लड़की की उम्र पर संदेह, कोई वैध प्रमाण नहीं
लड़की के पक्ष से उसकी उम्र से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रशासन ने उसे नाबालिग मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। बीडीओ आशा कुमारी ने बताया कि मामले की जांच के क्रम में यह भी सामने आया कि पकिलपार निवासी रोशन कुमार ने इस युवक को लड़की के परिजनों से मिलवाया था। संदेह जताया जा रहा है कि विवाह की आड़ में लड़की की खरीद-फरोख्त की गई हो सकती है।
बीडीओ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी बाल विवाह रोकने में तत्परता दिखाते हुए बाल संरक्षण अधिनियमों के तहत आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।

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