फेसबुक पर पीएम व एक महिला कैबिनेट मंत्री की आपत्तिजनक फोटो वायरल करना पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती
मामला चौसा थाना क्षेत्र के कुंजर टोली रसलपुर धुरिया से जुड़ा है. 08 अप्रैल 2020 को मो. सिराज आलम के पुत्र सज्जाद रजि उर्फ सज्जाद आलम ने अपने मोबाईल नम्बर 8921288950 से फेसबुक पर पीएम व एक महिला कैबिनेट मंत्री की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर दी. जिसपर चौसा थानाध्यक्ष महेश कुमार रजक (तत्कालीन) ने फौरन संज्ञान लेते हुए आईटी एक्ट के तहत केस (88/2020) दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी.
मोबाईल पर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करना युवक सज्जाद को काफी महंगा पड़ गया. मामले की गम्भीरता को देखते हुए और गिरफ्तारी से बचने के लिये सज्जाद ने जिला जज रमेश चंद मालवीय की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर कर दी लेकिन आईटी एक्ट से जुड़ा यह मामला देश के पीएम सहित एक महिला मंत्री की आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट से सम्बंधित होने के कारण जिला जज ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया.
जिला जज की कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद युवक सज्जाद ने हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील कुमार पनवार के कोर्ट में पुनः जमानत अर्जी दायर किया. इस मामले में हाईकोर्ट ने भी 04 जनवरी 2022 को उसकी जमानत पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. इसके साथ ही अब अभियुक्त की गिरफ्तारी तय मानी जा सकती है.
(विधि सं.)
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