बड़ी कार्रवाई: अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की अनुज्ञप्ति रद्द

अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा के ज्ञापांक 553 दिनांक 7 दिसंबर 2021 के अनुसार मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर कला पंचायत के जन वितरण दुकानदार शिव कुमार यादव की अनुज्ञप्ति संख्या 187/ 2007 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है ।प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुरलीगंज जांच उपरांत समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है.

गौरतलब हो कि दुकान का पीला बोर्ड संधारित नहीं था दुकान के अंदर बिना संधारित किया हुआ काला बोर्ड जिस पर मूल्य एवं भंडार सूची नहीं उल्लिखित की गई थी। वितरण कार्य का विवरण नहीं दिया गया था । दुकान पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं उसके संबंधी नॉमिनी उपस्थित नहीं पाए गए। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के मोबाइल पर जब संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह स्विच ऑफ पाया गया  तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने आवासीय मकान में अपना पीडीएस कार्य किया जा रहा था। ऑनलाइन भंडार पंजी के अनुसार गोदाम में खाद्यान्न नहीं पाएगा । 

उपभोक्ता देवेंद्र यादव ,कृष्णानंद यादव, अनु देवी ,फूलों देवी, रूबी देवी ,संतोष कुमार, रंजीत कुमार, संजना कुमारी, नविता देवी, निशा यादव, वीरेंद्र यादव, द्वारा प्रत्येक महीने प्रति यूनिट एक किलोग्राम कम खाद्यान्न दिए जाने के मामले एवं विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप शर्तों में खाद्यान्न वितरण नहीं किए। मामले मे जांच उपरांत कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर पहले भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार से कारण पृच्छा मांगा गया था लेकिन जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा राजनीति से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कह कर आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था.

लेकिन प्रमाणिक साथ उपलब्ध नहीं कराए एवं जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई एवं रद्द विक्रेता के दुकानदार से संबंधित उपभोक्ता को पंचायत के नजदीकी विक्रेता से सम्बद्ध करने का आदेश निर्गत किया गया है.


बड़ी कार्रवाई: अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की अनुज्ञप्ति रद्द बड़ी कार्रवाई: अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की अनुज्ञप्ति रद्द Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on December 11, 2021 Rating: 5

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