छविलाल की हत्या के मामले में मधेपुरा कोर्ट ने दी पाँच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

पुरानी रंजिश में हुई छविलाल की हत्या के मामले में मधेपुरा कोर्ट ने पाँच सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


एडीजे (2) विनय प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने पाँच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ सभी को पचास-पचास हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है. 


मामला मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के पकिलपार की है. जहां 03 अक्टूबर 2017 को पुरानी रंजिश में आधा दर्जन हथियार से लैश लोगों ने अपने ही चचेरे भाई छविलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी सह मामले की सूचिका सीमा देवी ने बिहारीगंज थाना में अपने पति के छः चचेरे भाइयों को नामजद करते हुए हत्या का केस दर्ज कराया था. चार साल पूर्व हुए इस हत्याकांड की अंतिम सुनवाई के दौरान कुल छः गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (2) विनय प्रकाश तिवारी ने सभी पांच अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा मुक़र्रर की है.


सजा पाने वालों में बागेश्वर यादव (49), उदयकांत यादव (70), सुधीर यादव (58), निरंजन यादव (50) सहित रू दो यादव (60) शामिल हैं.

( नि. सं.)

छविलाल की हत्या के मामले में मधेपुरा कोर्ट ने दी पाँच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा छविलाल की हत्या के मामले में मधेपुरा कोर्ट ने दी पाँच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on December 04, 2021 Rating: 5

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