भैंसा पर बैठकर मुखिया पद के लिए ब्लॉक आकर मुखिया पद के लिए नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सुर्खियां बटोरने वाले उम्मीदवार को मंहगा पड़ गया. भैंसा पर सवार होकर मुखिया पद के प्रत्याशी ब्लॉक में नामांकन पत्र विहिप प्रपत्र में दाखिल किया. इस खबर को मीडिया ने फोटो सहित 7 अक्टूबर के अंत में प्रमुखता से प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशित होते ही सदर एसडीओ नीरज कुमार ने मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ पंकज कुमार को मामले की जांच कर सुसंगत धारा के तहत मुखिया प्रत्याशी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था.
निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) सह बीडीओ ने जब मामले की छानबीन की तो भैंसा पर चढ़कर ब्लॉक आकर नामांकन करने की बात को सही पाया. फिर क्या था सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह सीओ शशि कुमार को उक्त मुखिया पद के उम्मीदवार के विरुद्ध थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया. सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह सीओ शशि कुमार ने कुमारखंड थानाध्यक्ष को आवेदन देकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुखिया प्रत्याशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.
आवेदन पत्र में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह सीओ शशि कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रखंड के ईसराइन बेला पंचायत स्थित मधुबनी गांव के निवासी अशोक मेहता ईसराइन बेला पंचायत के मुखिया पद से गत 6 अक्टूबर को स्वंय भैंसा पर बैठकर नामांकन करने प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आ गया, जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. सीओ ने मांग करते हुए कहा है कि ईसराइन बेला पंचायत के मुखिया उम्मीदवार अशोक मेहता के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में तथा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाय.
वहीं थानाध्यक्ष रुदल कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) सह सीओ शशि कुमार के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है. प्राप्त आवेदन के आलोक में थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.
(रिपोर्ट: मीना कुमारी)
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