मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड के पड़वा नवटोल में बुधवार की रात हो रहे एक बाल विवाह को प्रशासन ने रुकवा दिया. एक्शन ऐड यूनिसेफ के जिला समन्वयक नूतन मिश्र ने बताया कि चाइल्ड लाइन द्वारा सूचना मिली कि एक 11 वर्षीया लड़की का विवाह हो रहा है. जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना दी.
सूचना के बाद वे त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन के साथ गांव पहुंचे और लड़की की उम्र की जानकारी ली. बच्ची की उम्र 11 वर्ष पाया गया. इसके बाद स्वजनों को लड़की की शादी कम उम्र में नहीं करने को लेकर समझाया. स्वजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई. इसके तहत मिलने वाली सजा के बारे में बताया गया. काफी समझाने-बुझाने के बाद बच्ची के स्वजन शादी स्थगित करने पर राजी हुए. बच्ची के स्वजनों ने बच्ची की शादी 18 वर्ष होने के बाद करने पर भी राजी हो गए.
नूतन मिश्र ने बताया कि शादी बुधवार को सहरसा जिले से आए वर के साथ होनी तय थी. लड़के के स्वजन को भी समझा बुझाकर 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करने को राजी किया गया. उन्होंने बताया कि इस बाल विवाह को रोकने में जिला प्रशासन के अधिकारी और मुरलीगंज थाना के पुलिस पदाधिकारियों का काफी सहयोग रहा.
(रिपोर्ट: दिलखुश कुमार)

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