बैठक में सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिदिन अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के पाँच दुकानों का निरीक्षण करेंगे. साथ ही लाभुकों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा राज्य सरकार के निदेशानुसार माह मई, 2021 में दिया जा रहा निर्धारित खाद्यान्न पात्र लाभुकों को ससमय निःशुल्क मिल रहा है अथवा नहीं. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अनियमितता बरती जा रही है तो उसका प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, ताकि संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर प्राथमिक दर्ज करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं एपिडेमिक एक्ट की सुसंगत धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के तहत विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दिनांक 29, 30 एवं 31 मई को खाद्यान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया.
जिले के सभी शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निदेशानुसार सभी प्रखंडों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को खोल दिया गया है. सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने प्रखंडों में चल रहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर जानकारी देंगे कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुचारू रूप से कार्यरत हैं अथवा नहीं तथा दवाई की उपब्धता, साफ-सफाई, चिकित्सकों का ड्यूटी चार्ट इत्यादि का गहनता से जांच करेंगे तथा स्थानीय लोगों से फीडबैक प्राप्त करेंगे तथा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा त्रुटि प्राप्त होती है तो उसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मी पर एपिडेमिक एक्ट की सुसंगत धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के तहत विधिसंगत कार्रवाई की जाए.

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