बिना मास्क के वाहन चालकों तथा दुकानदारों से वसूली गई जुर्माने की राशि

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार एवं प्रभारी थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन के विषय में जागरूकता अभियान एवं बिना मास्क के वाहन चालकों तथा दुकानदारों से जुर्माने की राशि वसूली गई.

कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से दिखने लगा है. मुरलीगंज प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है. अब बाजारों में दुकानदारों ने अगर लापरवाही करने की कोशिश की तो उसका उन्हें खामियाजा भुगतना होगा. आज दिन के 9:00 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने पुलिस बल के साथ नगर पंचायत क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न चौक चौराहे एवं गोल बाजार, हाट बाजार एवं अन्य भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंच कर ध्वनि विस्तारक यंत्र से कोविड-19 के संक्रमण पर दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानदार और ग्राहक दोनों बिना मास्क के दिखे तो इसका खामियाजा दुकानदार को ही भुगतना होगा. उसकी दुकान सील कर दी जाएगी.

बिना मास्क मिलने पर सील होगी दुकान

संक्रमण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने ये सख्त आदेश जारी किया है. दुकानों के साथ ही आज से वाहनों की भी सख्त चेकिंग की जा रही है. मुरलीगंज पूर्णिया एनएच 107 पर चलने वाले सवारी वाहनों को रोक-रोक कर बिना मास्क के यात्रा कर रहे यात्रियों से जुर्माने की राशि वसूली गई. वाहनों में अगर कोई भी मास्क और सैनिटइजर के बिना देखा जाता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए चालान काटे. बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए. अगर दुकानों में बिना मास्क के ग्राहक या दुकानदार पाया गया तो उसकी दुकान को तुरंत सील कर दिया जाएगा.

इसके साथ ही पब्लिक प्लेस पर भी मास्क की चेकिंग की जाएगी. जो भी बिना मास्क के बाजार में घूमता दिखे उससे 50 रुपये जुर्माना वसूला वसूला गया.

शहर के चौक चौराहे पर मास्क पहनने की अपील की गई. ई-रिक्शा एवं पैदल या वाहनों से आने जाने वाले लोगों से मास्क पहनने, समय-समय पर हाथ धोने एवं सामाजिक दूरी बनाने की अपील की गई. इसके साथ ही लोगों को कोविड की जांच करवाने एवं कोविड वैक्सीन लेने के प्रति भी जागरूक किया गया. दुकानदारों को बताया गया कि मास्क अनिवार्य रूप से नहीं पहनने पर चालान भी काटा जाएगा.

पैदल मार्च करते हुए मुरलीगंज प्रभारी थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल, एएसआई राकेश कुमार, कमांडो बल का नेतृत्व कर रहे अजीत कुमार ने बिना मास्क के वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल की. मामले में जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल ने बताया कि 3000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई एवं कई दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी गई कि वे 7:00 बजे तक ही अपने प्रतिष्ठान को खोल सकते हैं, उसके बाद खोले जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.


बिना मास्क के वाहन चालकों तथा दुकानदारों से वसूली गई जुर्माने की राशि बिना मास्क के वाहन चालकों तथा दुकानदारों से वसूली गई जुर्माने की राशि Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 11, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.