कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने और सरकार के गृह विभाग के आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए सरकार के आदेश का पालन करने को कहा. अधिकारियों ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 18 अप्रैल 2021 तक सभी कोचिंग, स्कूल व शिक्षण संस्थान को बंद रखना है. इस अवधि के बाद आदेश मिलने के बाद ही कोचिंग संस्थान खोला जाना है. मुरलीगंज एचपी गैस एजेंसी से चंद कदम उत्तर की ओर एक प्राइवेट मकान में भी कोचिंग संचालित किया जा रहा था. झील चौक स्थित फुलवारी में दो जगहों पर कोचिंग चलाए जा रहे थे. गोल बाजार स्थित भी एक कोचिंग संस्थान में सुबह की शिफ्ट में कोचिंग प्रारंभ हो जाती है.
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूरज प्रसाद यादव ने बताया कि कोचिंग संचालकों को कोचिंग बंद रखने का आदेश दिया गया है. इसके बावजूद कोचिंग संस्थान खुला पाया गया तो उन संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सोमवार को इसकी जांच की जाएगी कि शहर के किन क्षेत्रों में कोचिंग संस्थान संचालित किए जा रहे हैं
मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी जगतपति चौधरी ने मामले में बताया कि जो भी कोचिंग संस्थान खुले होंगे जांच कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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April 10, 2021
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