संक्रमित परिवार द्वारा दूकान खोल सामान बेचने पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 पहले से ही कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया जा चुका है. पर दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन के आधे दर्जन से अधिक होलसेल एवं रिटेल विक्रेता बाहर निकल कर अपनी अपनी प्रतिष्ठान खोल कर बैठते हैं.


 गौरतलब हो कि 10 तारीख को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा वार्ड नंबर आठ के ही दो कपड़ा व्यवसाई संक्रमित निकले और उसी दिन से उन्होंने अपना व्यापार बंद नहीं रखा 10 अगस्त को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 11 अगस्त मंगलवार को वैसे भी नगर पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें बंद थी. लेकिन 12 अगस्त को उन्होंने सवेरे से दुकान खोल कर कपड़े की खरीद बिक्री जारी राखी गई. नगर पंचायत प्रशासन द्वारा दिन के 2:00 बजे दुकान पर पुलिस पदाधिकारी के साथ पहुंचकर दुकान बंद करवाने की कार्रवाई की गई. 

नगर पंचायत कार्यपालक शंकर प्रसाद ने कोरोना पॉजिटिव दुकानदार के परिजन से बात कर उन्हें संक्रमित होने के बावजूद दुकान खोलकर सामान बेचने के जुर्म में एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई हेतु नोटिस दिया. जिनमें उनसे नगर पंचायत कार्यालय पहुंच कर स्पष्टीकरण देने को कहा गया क्यों नहीं आप की दुकान एवं घर को सील कर दिया जाए.

वहीँ बताया जा रहा है कि कंटेनमेंट में तब्दील क्षेत्र से लगभग आधे दर्जन दुकानदार अभी भी बाहर निकल कर सामान बेच रहे हैं जबकि 11 अगस्त की शाम में प्रखंड विकास अनिल कुमार पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष किशोर कुमार द्वारा वार्ड नंबर आठ स्थित कंटेनमेंट जोन में पहुंचकर लोगों को हिदायत दी गई थी कि वे बाहर निकलकर अपनी प्रतिष्ठा ने खोल कर सामान नहीं बेचेंगे. फिर भी जो दुकान खोल कर सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है.
संक्रमित परिवार द्वारा दूकान खोल सामान बेचने पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू संक्रमित परिवार द्वारा दूकान खोल सामान बेचने पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 12, 2020 Rating: 5

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