लॉकडाउन में अवैध स्टिकर लगाकर फर्राटा भर रहे वाहनों पर लगेगा लगाम

लॉकडाउन में अवैध स्टिकर लगाकर फर्राटा भर रहे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए थानाध्यक्ष ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक.

किराना दुकानदार एवं दवाई दुकानदार को दुकान आने एवं जाने के लिए नियत समय की छूट होगी.
दोपहिया और चार पहिया वाहन में स्पीकर के साथ-साथ पहचान पत्र दिखाना होगा अनिवार्य वर्ना कटेगा चालान.

मधेपुरा के मुरलीगंज में थाना अध्यक्ष ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ आज दिन के 2:00 बजे मुरलीगंज थाने में एक बैठक की. बैठक के उपरांत थानाध्यक्ष किशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन का लोगों द्वारा उल्लंघन देखा जा रहा है. दवा दुकानदार, किराना दुकानदार के मालिक एवं स्टाफ, स्टोर के संचालक अपनी-अपनी मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन पर ऑन ड्यूटी लिखकर शहर में इधर-उधर फर्राटे भरते नजर आते हैं. 
थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी की बैठक में यह स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है कि अगर कोई स्टीकर वाला वाहन अपने स्टिकर लगे वाहन के साथ आईडी प्रूफ नहीं दिखाता है तो वैसे वाहनों पर लॉकडाउन में न्याय संगत धाराओं के तहत वाहन भी जब्त किए जाएंगे और फाइन भी लगाए जाएंगे. 

वहीं आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कल किराना दुकानदार और दवा दुकान के स्टाफ के गले में आईडी लटका कर सारे दिन मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर फर्राटा भरते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्हें सिर्फ सुबह में दुकान आने के लिए नियत समय की छूट दी जाएगी और शाम में दुकान से घर लौटने के लिए नियत समय की छूट दी जाएगी. इस बीच में वे अगर बिना वजह मोटरसाइकिल लेकर फर्राटा देते नजर आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

प्रेस लिखे मोटरसाइकिल जिनके पास प्रेस द्वारा दिए गए पहचान पत्र नहीं होंगे उन्हें भी सड़कों पर बिना पहचान पत्र निकलने की अनुमति नहीं होगी. अनावश्यक रूप से चहलकदमी करते हुए पाये जाने होगी कार्रवाई.
मौके पर पुलिस पदाधिकारी धनेश्वर मंडल, पुलिस पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ शर्मा, राजेंद्र सिंह, मृत्युंजय झा, मृत्युंजय कुमार, श्याम देव ठाकुर, राम बहादुर सिंह, प्रेमचंद पासवान, मनोज कुमार, प्रशांत कुमार वर्मा, राकेश कुमार आदि मौजूद थे.

लॉकडाउन में अवैध स्टिकर लगाकर फर्राटा भर रहे वाहनों पर लगेगा लगाम लॉकडाउन में अवैध स्टिकर लगाकर फर्राटा भर रहे वाहनों पर लगेगा लगाम Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 07, 2020 Rating: 5

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