पीठ में खंजर: चार बच्चे के पिता दोस्त ने दोस्त की नाबालिग बेटी से रचाई शादी

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना अंतर्गत एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति ने विश्वासघात का घृणित उदहारण पेश करते हुए अपने दोस्त की बेटी के साथ शादी रचा ली. लड़की अपने पिता के दोस्त के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी.


मुरलीगंज थानाध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत जोरगामा पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी दीपक शर्मा उम्र 42 वर्ष पिता स्वर्गीय रघुनाथ शर्मा घर मीरगंज वार्ड नंबर 11 ने अपने दोस्त की बेटी जो पिछले कुछ वर्षों से यहां मीरगंज दीपक शर्मा के घर पर रहकर पढ़ाई किया करती थी, स्कूल और कॉलेज जाया करती थी, से शादी रचा ली.

पिछले दिनों दिनांक 27 अगस्त को लड़की के माता-पिता ने मुरलीगंज थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करवाई कि उसकी बेटी पढ़ाई कर अपने भाई के साथ अपने गांव को लौट रही थी तो रास्ते में बलवा पुल से पश्चिम दीनापट्टी की ओर जाने वाली सड़क पर दीपक शर्मा पिता स्वर्गीय रघुनाथ शर्मा मोटरसाइकिल से आया और कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर के नहर तक छोड़ देते हैं और लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया. लड़का साइकिल से अपने घर आया और घर पहुंच कर उसने बहन के बारे में अपने माता-पिता को बताया कि वह घर पहुंची या नहीं. जब देर रात तक लड़की घर नहीं पहुंची तो दीपक शर्मा के यहां उसकी पत्नी से अनीता देवी से तथा दीपक की बहन माला देवी पति संजीव शर्मा से पूछताछ की तो उन्होंने उल्टे लड़की के माता-पिता पर ही आरोप लगाया कि लड़की को छुपाकर तुम ही रखे हो और हम पर आरोप लगाते हो. 

तत्पश्चात मुरलीगंज थाने पहुंचकर शादी की नीयत से अपहरण की सूचना लड़की के माता पिता ने मुरलीगंज थाने में थाना कांड संख्या 317/19 में प्राथमिकी दर्ज करवाई. वहीं 4 बच्चों के बाप दीपक कुमार ने बताया कि उसने देवघर जाकर लड़की के साथ शादी कर ली और अपने मोबाइल में शादी की फोटो होने की बात बताई, जिस मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है.

मामले में मुरलीगंज थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अनुसंधान प्रारंभ करते हुए बीती रात शुक्रवार की रात जानकीनगर थाना अंतर्गत लादूगढ़ से लड़के एवं लड़की दोनों को बरामद किया तथा दंड प्रक्रिया संहिया की धरा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए न्यायालय भेजे गए क्योंकि लड़की नाबालिग है. गौरतलब हो कि दीपक शर्मा 4 लड़के का पिता है और चारों लड़के की उम्र चार साल, पांच साल, साढे छह साल और नौ साल बताई गई. 

मालूम हो कि इसी मामले में कुछ दिनों पूर्व दिनांक 27 जुलाई 2019 को दिन में मीरगंज के ही दो लड़के बाबर पिता मोहम्मद इलियास, बबलू पिता देवानंद पासवान पर इसी लड़की ने मुरलीगंज थाने में आवेदन देकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था और ग्रामीणों ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट के तहत दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
पीठ में खंजर: चार बच्चे के पिता दोस्त ने दोस्त की नाबालिग बेटी से रचाई शादी पीठ में खंजर: चार बच्चे के पिता दोस्त ने दोस्त की नाबालिग बेटी से रचाई शादी Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 31, 2019 Rating: 5

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