जिला परिषद के सहायक अभियंता की सेवा समाप्त: फर्जी पत्र पर सेवा विस्तार का आरोप

मधेपुरा जिला परिषद के नियोजित सहायक अभियंता बलवंत कुमार पर  बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक अनुश्रवण के आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त मधेपुरा द्वारा कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी गई है.


साथ ही विभाग के द्वारा फर्जी पत्र पर सेवा विस्तार पाकर कार्य करने के दौरान उठाई गई वेतन की राशि 7 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है । ज्ञात हो कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक अनुश्रवण ब्रजनंदन प्रसाद द्वारा उप विकास आयुक्त मधेपुरा को पत्रांक 4573 दिनांक 18 -7 -2019 के द्वारा बताया गया है कि बलवंत कुमार सहायक अभियंता जिला परिषद मधेपुरा का सेवा विस्तार से संबंधित  पत्र संख्या 3367 दिनांक 27 मार्च 2019 को प्रेषित की गई है, वह फर्जी है तथा उस पत्र के आलोक में  कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाए. अगर उस पत्र के आलोक में सेवा विस्तार की गई है एवं किसी प्रकार का भुगतान किया गया है तो  उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर भुगतान की गई राशि वसूल की जाये।

इसके उपरांत जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त मधेपुरा के पत्रांक 432 दिनांक 27-07- 2019 के द्वारा कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता बलवंत कुमार की तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है एवं मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि अप्रैल 2017 से जून 2019 तक जो 560000 रुपया है 7 दिनों के अंदर नगद या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने को कहा गया है। अब देखना है फर्जी पत्र पर अपना सेवा विस्तार करा चुके जिला परिषद के सहायक अभियंता पर जिला प्रशासन द्वारा और क्या कार्रवाई की जाती है? 
(रिपोर्ट: प्रेरणा किरण)
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