डीजे व नर्तकी पर पूर्ण प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कम आवाज वाला पटाखा प्रयोग करने का निर्देश: दीपावली, कालीपूजा एवं छठ को लेकर प्रशासन मुस्तैद

एसडीओ एसजेड हसन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसडीपो सीपी यादव सहित बीडीओ अंचलाधिकारी ,थानाध्यक्ष एवं सभी जनप्रतिनिधि व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे।
इस दौरान एसडीओ एसजेड हसन ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों एवं असमाजिक तत्वों पर नजर रखने रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गयी है। शिकायत मिलने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं डीजे व नर्तकी पर पूर्ण प्रतिबंध है. साथ ही उन्होने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कम आवाज वाला पटाखा का प्रयोग करने का निर्देश दिया ताकि प्रदूषण न हो और किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो।
वहीँ छठ के अवसर पर सभी पूजा स्थलों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति एवं छठ के दौरान साफ सफाई सहित बडे घाट पर एक नाव, बैरिकेटिंग और गोताखोर की व्यवस्था अंचलाधिकारी को करने का निर्देश दिया।
मौके पर बीडीओ बिरेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी रामावतार यादव, थानाध्यक्ष सुनील कुमार भगत, मुखिया पवन केडिया, रजनीश कुमार उर्फ बब्लु यादव, मोहम्मद वाजिद, प्रकाशचन्द्र यादव, जदयु प्रखंड अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, जवाहर मेहता, संजय सहनी, रफिक आलम, सरपंच उमेश सहनी, कमल किशोर यादव , गौरव राय, नारायण चौधरी, विलाश शर्मा, सहित कई अन्य उपस्थित थे।

डीजे व नर्तकी पर पूर्ण प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कम आवाज वाला पटाखा प्रयोग करने का निर्देश: दीपावली, कालीपूजा एवं छठ को लेकर प्रशासन मुस्तैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
November 02, 2018
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