ICICI- Lombard के CEO भार्गव दास गुप्ता के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट से जारी वारंट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

दुर्घटना के शिकार मधेपुरा के एक पीड़ित को मुआवजा  नहीं देने पर मधेपुरा कोर्ट द्वारा I.C.I.C.I Lombard General Insurance Co. Ltd. के C.E.O भार्गव दास गुप्ता के विरुद्ध दिनांक 04 अगस्त 2018 को आरक्षी महानिदेशक महाराष्ट्र के माध्यम से भेजे गए गिरफ्तारी वारंट पर पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है.


मामला एक दुर्घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें रणवीर कुमार की मौत टाटा ट्रक नं. BR-10-G-2876 ने ठोकर से हुई थी. मृतक की माता उर्मिला देवी ने अधिवक्ता श्यामानंद गिरी सिविल कोर्ट मधेपुरा के माध्यम से जिला जज मधेपुरा के न्यायालय में मुआवजा प्राप्ति हेतु दावा पत्र दाखिल किया. जिसे मोटर यान दुर्घटना वाद संख्या 29/2013 दर्ज किया गया, जिसका फैसला दिनांक 09/05/2017 को हुआ जिसमें अपर जिला जज श्री रमण कुमार ने बीमा कंपनी I.C.I.C.I Lombard General Insurance Co. Ltd. को आदेश दिया कि मृतक की माता उर्मिला देवी को 15, 21,000/- (पंद्रह लाख इक्कीस हजार) रूपये तथा उसपर अलग से 8% सालाना ब्याज के साथ भुगतान करे, क्योंकि उक्त ट्रक उक्त बीमा कंपनी से बीमाकृत था. पर बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं करने पर अदालत ने I.C.I.C.I Lombard General Insurance Co. Ltd. के C.E.O Bhargav Das Gupta के विरुद्ध दिनांक 04 अगस्त 2018 को आरक्षी महानिदेशक महाराष्ट्र के माध्यम से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था.

मामले में I.C.I.C.I Lombard General Insurance Co. Ltd ने पटना उच्च न्यायालय में मिसलेनियस अपील 782/2017 दायर किया जिसमें न्यायालय ने निर्गत वारंट पर इस शर्त के साथ तत्काल स्टे लगाया कि बीमा कंपनी न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का 50% न्यायालय में जमा करे. हालाँकि ये राशि अपील के निष्पादन तक दावाकर्ता को नहीं मिल सकेगी.

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आज मधेपुरा कोर्ट में I.C.I.C.I Lombard General Insurance Co. Ltd के अधिवक्ता आशुतोष कुमार ने राशि जमा कर दी जिसके बाद मधेपुरा न्यायालय ने वारंट को रोकने का आदेश जारी कर दिया.
(वि. सं.)
ICICI- Lombard के CEO भार्गव दास गुप्ता के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट से जारी वारंट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक ICICI- Lombard के CEO भार्गव दास गुप्ता के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट से जारी वारंट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 14, 2018 Rating: 5

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