पटना।
पटना जिला एवं सत्र न्यायालय ने जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश
रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कंकड़बाग थाना के केस संख्या
975/17 की सुनवाई के दौरान अदालत ने सांसद के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
लगाते हुए मामले को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय दशम को स्थानांतरित कर दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई इसी अदालत में होगी।
जन
अधिकार पार्टी (लो) के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार, राष्ट्रीय
प्रधान महासचिव एजाज अहमद और प्रवक्ता श्याम सुंदर यादव ने न्यायालय द्वारा
सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत
किया है।
मधेपुरा सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर रोक
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 18, 2017
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