केंद्र सरकार के नए आर्म्स एक्ट के अनुसार अब देश में किसी को भी तीन से अधिक आर्म्स रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपने अतिरिक्त आर्म्स को 31 मार्च से पूर्व अपने आर्म्स मजिस्ट्रेट के पास जाकर समर्पित कर देना है।
तीन से अधिक आर्म्स के लाइसेंसी को समर्पित करना है अतिरिक्त आर्म्स: जिनके पास एक से अधिक और दो या तीन आर्म्स है तो वे शीघ्र अपने आर्म्स मजिस्ट्रेट के पास अपने लाइसेंस लेकर जांय और उन्हें एक नया लाइसेंस दिया जायेगा जिस पर उनके दो या तीन आर्म्स के विवरण लिखी होगी। मतलब यह कि आर्म्स दो या तीन एक ही लाइसेंस पर जारी किया जायेगा। इनके लिए एक खुशखबरी यह भी है कि इनके जिस लाइसेंस पर जो सबसे बड़ा जिला, राज्य या सम्पूर्ण देश का अधिकार क्षेत्र लिखा है वही अधिकार क्षेत्र अंकित सभी आर्म्स के लिए मान्य होगा।
जिले में 64 लोगों को है एक से अधिक आर्म्स का लाइसेंस: मधेपुरा जिले में ऐसे 64 आर्म्स लाइसेंसधारी हैं जिन्हें एक से अधिक यानि दो या तीन आर्म्स के लाइसेंस हैं। मजे की बात यह है कि जिले में कुछ ऐसे भी लाइसेंसधारी हैं जिनकी पत्नी के नाम पर भी आर्म्स लाइसेंस हैं और कुल आर्म्स तब बढ़कर तीन से अधिक हो जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसे मामले के लिए कोई निर्देश नहीं हैं।
दो या तीन आर्म्स रखने वाले को मिलेगा एक ही लाइसेंस: बहरहाल जिले के आर्म्स मजिस्ट्रेट राकेश रौशन बताते हैं कि जिनके पास एक ही आर्म्स का लाइसेंस है उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जिनके पास दो या तीन आर्म्स लाइसेंस है वे अपना लाइसेंस लेकर आवे और उसे समर्पित कर दो या तीन आर्म्स के लिए भी एक ही लाइसेंस लेकर जांय।

नया आर्म्स एक्ट लागू : एक से अधिक आर्म्स के अनुज्ञप्तिधारी शीघ्र करें संपर्क
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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March 28, 2017
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