अपहरण और हत्या के मामले में 11 को उम्रकैद: अवैध सम्बन्ध में हुई थी हत्या

मधेपुरा के सत्र न्यायाधीश ने आज एक युवक के अपहरण और हत्या के मामले में ग्यारह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी दिया.
           मामला सितम्बर 2008 का मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थानाक्षेत्र के हथिऔन्धा मंडल टोला से जुड़ा हुआ है. सूचक चंद्रकांत मंडल के पुत्र धर्मेन्द्र मंडल के अपहरण और हत्या का आरोप गाँव के ही ग्यारह लोगों पर लगा था. बताया जाता है कि मृतक धर्मेन्द्र का अवैध सम्बन्ध लखी मंडल की पत्नी मीना देवी से था, जो रिश्ते में धर्मेन्द्र की चचेरी साली लगती है. इसी बात को लेकर पूर्व में भी धर्मेन्द्र के साथ मारपीट की गई थी.
            घटना के दिन धर्मेंन्द्र शाम में शौच करने गया पर वापस नहीं लौटा. करीब दो महीने के बाद एक सड़ी-गली लाश पुर्णियां जिले के बडहरा कोठी के लक्ष्मीपुर धार के भित्ता पर बोरे में मिली. लाश ने नाम पर सिर्फ हड्डी बची थी, पर बोर में मिले लूंगी, गंजी और गमछे के आधार पर उसकी पहचान पिता ने धर्मेन्द्र के रूप में की थी.
        अपहरण कर हत्या के मामले में आज मधेपुरा के सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम ने सभी दोषियों राजा मंडल, मंत लाल मंडल, बंजई मंडल, फोदारी मंडल, गिरधारी मंडल, अनिल मंडल, सुलो मंडल, हरिलाल मंडल, ननकू मंडल, खंतर मंडल (सभी हथिऔन्धा निवासी) तथा शिशु मंडल (बडहरा कोठी) को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद और 20 हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा 364 आईपीसी (अपहरण) के तहत दस वर्षों के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश दिए गए हैं.
          मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार झा ‘मुन्ना बाबू’ तथा सफाई पक्ष की तरफ से अधिवक्ता भूपेन्द्र नारायण यादव बहस कर रहे थे.
अपहरण और हत्या के मामले में 11 को उम्रकैद: अवैध सम्बन्ध में हुई थी हत्या अपहरण और हत्या के मामले में 11 को उम्रकैद: अवैध सम्बन्ध में हुई थी हत्या Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 16, 2016 Rating: 5

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