आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली सशर्त जमानत

वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान राजद प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज आचार संहिता के एक मामले में आज न्यायालय ने वर्तमान मधेपुरा सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को जमानत दे दी है.
      पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री रामचंद्र प्रसाद ने जमानत के साथ शर्त लगाईं है कि वाद संख्यां GR- 789/2014 में सांसद को अगली तीन लगातार निर्धारित तिथियों तक इस न्यायालय में सदेह उपस्थित रहना पड़ेगा.
         मिली जानकारी के अनुसार विगत लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन के दिन अनुमति से अधिक वाहनों के साथ राजद प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव के द्वारा चलने के कारण तत्कालीन मधेपुरा सदर बीडीओ पूजा कुमारी ने के द्वारा पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था. मामले में श्री यादव ने पूर्व में जमानत ली थी, पर इधर उनकी ओर से लगातार केस में अनुपस्थित रहने की वजह से न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करते हुए वारंट निर्गत कर दिया था. पर आज सांसद फिर न्यायालय में उपस्थित हुए और उनकी ओर से बहस वरीय अधिवक्ता धीरेन्द्र झा ने किया.   
       जमानत मिलने तक सांसद पप्पू यादव डॉक में खड़े रहे, पर न्यायालय द्वारा 6 हजार रूपये के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र दाखिल करने का आदेश देने के बाद कोर्ट ने उन्हें बंधपत्र दाखिल करने तक बैठ जाने को कहा. इस दौरान सांसद समर्थकों की भीड़ न्यायालय परिसर में लगी रही. केस में अगली तारीख पूर्व से ही 23 सितम्बर निर्धारित है.
(रिपोर्ट: मुरारी सिंह)
आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली सशर्त जमानत आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली सशर्त जमानत Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 21, 2015 Rating: 5

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