बकरीद को लेकर शान्ति समिति की बैठक: गो-हत्या पर प्रतिबन्ध

ईद-उल-अजहा यानि बकरीद पर्व को लेकर आज चौसा थाना में थानाध्यक्ष सुमन कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में बकरीद पर्व आपसी भाईचारे एवं शांति पूर्वक मनाये जाने का निर्णय लिया गया.
    थानाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की खास नजर है. बकरीद में कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस निगरानी रखेगी. इसके लिये चौसा, चंदा, पैना, अरजपुर गोठ, सोनवर्षा, लौवालगान, कलासन में सशस्त्र बल की तैनाती की जायेगी. उन्होने बताया कि बिहार प्रिजर्वेशन एन्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ़ एनिमल्स एक्ट 1955 की धारा 3, 1963 एक्ट के द्वारा संशोधित है और इसके तहत गाय, गाय के बछरे ,भैस, भैंस के बछरे का वध वर्जित है. साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में अराजक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी.
     इस मौके पर बीस सूत्री अध्यक्ष मनोज प्रसाद, अंबिका गुप्ता, कमालउद्दीन, उपप्रमुख विनोद सिंह, मनोज राणा, नवल किशोर जायसवाल, चन्देश्वरी साह, पुरुषोत्तम राम, मुखिया श्रवण कुमार पासवान, सूर्य कुमार पटवे, नीरज सिंह, मनौवर आलम, संतोष भगत, एएसआई सच्चिदानंद सिंह, मृत्युंजय कुमार, राजेश पासवान आदि उपस्थित थे.
बकरीद को लेकर शान्ति समिति की बैठक: गो-हत्या पर प्रतिबन्ध बकरीद को लेकर शान्ति समिति की बैठक: गो-हत्या पर प्रतिबन्ध Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 22, 2015 Rating: 5

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