|वि० सं०|03 दिसंबर 2014|
30 सितम्बर 2013 को मधेपुरा जिले के भर्राही ओपी में
पदस्थापित तत्कालीन दारोगा द्रवेश कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से उनकी पत्नी अभिलाषा
की मौत के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने आरोपी दारोगा को फिलहाल राहत देने से
मना कर दिया है.
दारोगा
द्रवेश कुमार के खिलाफ मधेपुरा थाना कांड संख्यां 559/2013 में पुलिस ने आरोप पत्र
समर्पित कर दिया था और मधेपुरा की सीजेएम कोर्ट ने भी 21 दिसंबर 2013 को मामले में
संज्ञान ले लिया था. निचली अदालत के द्वारा संज्ञान के खिलाफ आरोपी द्रवेश कुमार
ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रिमिनल मिसलेनियस नं. 10297/2014 दायर किया
था और संज्ञान के आदेश को ‘क्वैश’ करने का अनुरोध किया था. दलील दी गई थी कि मामला भारतीय
दंड संहिता की धारा 304 B का नहीं है और वाद में
आरोप पत्र 306 भादवि के अंतर्गत दाखिल किया गया है. इसलिए आवेदक पर मुकदमा नहीं
चलना चाहिए. इसके अलावे केश में अभी तक एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट
भी प्राप्त नहीं है.
मामले
में अपना मंतव्य देते हुए जस्टिस अंजना प्रकाश ने कहा कि बिना केश के मेरिट पर
जाते हुए ट्राइल कोर्ट को यह निर्देश दिया जाता है कि मुक़दमे में जल्द से जल्द
एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में जमा करवाना सुनिश्चित करावें ताकि किसी भी पक्ष के
साथ अन्याय न हो सके. न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करना नहीं
चाहती है.
बता दें
कि उक्त मामले में मृतका के परिजनों ने दारोगा द्रवेश कुमार पर दहेज के लिए अपनी
बेटी को गोली मार देने का आरोप लगाया था. मामला अभी मधेपुरा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एसआई द्रवेश कुमार के खिलाफ आरोप गठन के लिए लंबित है.
आरोपी दारोगा को नहीं मिली राहत: दारोगा के सर्विस रिवॉल्वर से हुई थी पत्नी की मौत
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 03, 2014
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