|मुरारी कुमार सिंह|01 फरवरी 2014
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत ‘डोर स्टेप डिलीवरी’
का शुभारंभ आज
मधेपुरा के जिलाधिकारी गोपाल मीणा ने वाहन को हरी झंडी दिखा कर किया. जिला मुख्यालय
के बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से इस योजना का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया.
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना की निगरानी से अनाज की हो रही चोरी पर रोक लगेगी.
जिलाधिकारी ने ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ के संवेदक वाहन चालक को हिदायत देते हुए कहा कि अपनी नियत साफ
रख कर इस योजना में काम करें. इस योजना को लागू करने में कोई कोताही बरदाश्त नहीं की
जायेगी.
विस्तार से योजना को बताते हुए डीएम
ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रति व्यक्ति की दर से लाभुकों
को पांच किलो खाद्यान्न दिया जायेगा. जिस घर में दस व्यक्ति हैं उस परिवार को पचास
किलो अनाज की आपूर्ति की जायेगी और जिस गृहस्थी में दो व्यक्ति हैं उन्हें दस किलो
अनाज की आपूर्ति होगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गोदाम से निकल कर अनाज सीधे
जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के गोदाम तक पहुंचेगा. अनाज ढोने के दौरान वाहनों की
विशेष निगरानी की जायेगी. इस मौके पर उप विकास आयुक्त मोहन प्रकाश मधुकर ने कहा कि
डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा से आम लोगों को अनाज लेने में सुविधा होगी. इस व्यवस्था
के अंतर्गत सभी वाहनों का रंग एक जैसा होगा जिससे आम आदमी की भी निगरानी इस पर रह सकेगी. एसडीओ बिमल कुमार सिंह ने
कहा कि इस योजना में अनियमितता में शामिल व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज किया जायेगा.
इस अवसर पर गोदाम प्रबंधक अशोक कुमार
निधि, प्रधान
सहायक अशोक कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक नागेश्वर मंडल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
अब होगी अनाज की ‘डोर स्टेप डिलीवरी’
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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February 01, 2014
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