15-16 मई 2008 को नॉएडा में हुए बहुचर्चित
आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 14 वर्षीया आरूषि के पिता
राजेश तलवार और माँ नुपुर तलवार को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया. उनपर
साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ और कोर्ट को गुमराह के भी आरोप लगे हैं.
सीबीआई
के मुताबिक घटना की रात पिता राजेश तलवार ने बेटी आरूषि को नौकर हेमराज के साथ
आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था जिसके बाद उन्होंने दोनों को मौत की नींद सुला
दिया.
कल सजा
के बिंदु पर सुनवाई होनी है और कानून के जानकार कहते हैं कि पिता राजेश तलवार और
माँ नुपुर तलवार को उम्रकैद की सजा होनी तय है.
सजा के
बाद जहाँ दोषी माँ-पिता ने खुद को बेक़सूर बताते हुए कहा कि उन्हें उस गुनाह की सजा
मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं.
इस घटना
के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है कि क्या अपने ही कलेजे के टुकड़े को कोई मौत की
नींद सुला सकता है ?
मधेपुरा टाइम्स इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहती
है कि आरूषि हत्याकांड के पीछे आखिर क्या सच है ? www.madhepuratimes.com
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(मधेपुरा टाइम्स ब्यूरो)
भारत की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरूषि हत्याकांड में माँ-बाप दोषी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
November 25, 2013
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