|ए.सं.|07 अगस्त 2013|
अवैध हथियार रखना मुरलीगंज थाना के तिलकोड़ा निवासी
35 वर्षीय पंकज यादव को महंगा पड़ गया. मधेपुरा के एक न्यायालय ने पंकज यादव को
अवैध हथियार रखने के जुर्म में कारावास की सजा सुना दी.
घटना 25
जून 2008 की है जब किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल जा रही थी कि एक
आदमी को पुलिस ने देख भागते हुए देखा. खदेड़ कर पकड़ा तो लूंगी के फेंटा में कमर में
खोंसा था एक अवैध थ्री-नट जो 303 की गोली से लोड था. व्यक्ति पंकज कुमार यादव था.
मामला दर्ज हुआ और जी.आर. नं.855/2008 के रूप में दर्ज मामले की सुनवाई मधेपुरा के
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री ओमप्रकाश ने की.
न्यायालय ने अभियुक्त पंकज यादव
को 25(1-B) A में डेढ़ वर्ष की कठोर
कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड और 26 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की कठोर
कारावास की सजा और पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी गई. अर्थदंड की राशि नहीं
देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
लूंगी के फेंटा में रखा था लोडेड थ्री-नट, कोर्ट ने दी सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
August 07, 2013
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