एक और थानाध्यक्ष पर गिर सकती है न्यायालय की गाज

|वि० सं०|24 जुलाई 2013|
न्यायालय के आदेश की अवहेलना तथा कर्त्तव्य में घोर लापरवाही को लेकर जिले के चार पुलिस अधिकरियों के खिलाफ भले ही पुलिस अधीक्षक ने विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है पर निकट भविष्य में जिले के एकाध और पुलिस पदाधिकारियों पर भी न्यायालय की गाज गिर सकती है.
      इसमें ईमानदार माने जाने वाले और मधेपुरा पुलिस मेंस एशोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष पुरैनी थाना के थानाध्यक्ष ललित मोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर हो सकता है जिनके द्वारा भी पुरैनी थाना कांड संख्यां 17/2013 का केश डायरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा में अभियुक्त ब्रजेश कुमार सिंह के लंबित अग्रिम जमानत आवेदन संख्यां. 316/2013 में न्यायालय को नहीं दिया गया है.
      जुड़े अधिवक्ता बताते हैं कि दिनांक 07.06.2013 को न्यायालय ने पुरैनी थानाध्यक्ष से उक्त केश डायरी दिनांक 29.06.2013 तक माँगा था. पर निर्धारित तिथि को जब न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उनकी तरफ से डायरी नहीं समर्पित किया गया तो न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुरैनी थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश की अवहेलना तथा कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग दिनांक 22.07.2013 तक की थी. पर फिर भी इस तिथि को भी थानाध्यक्ष ने न तो स्पष्टीकरण ही दाखिल किया और न ही केश डायरी. जबकि मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक ने भी अपने कार्यालय के ज्ञापांक 264 दिनांक 08.07.2013 के द्वारा थानाध्यक्ष को 22 जुलाई के पूर्व डायरी तथा स्पष्टीकरण न्यायालय में समर्पित करने का आदेश दिया था.
      पर थानाध्यक्ष एक साथ अपने वरीय अधिकारी और न्यायालय के निर्देश की भी अनदेखी कर गए. अब मामले में अगली सुनवाई 02 अगस्त हो होनी है और गत दिनों जिला न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मामलों में पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही को देखते हुए अब ये देखना है कि पुरैनी थानाध्यक्ष को न्यायालय से राहत मिल पाती है या नहीं ?
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