आखिरकार पति की हत्या कर देने वाली 19 वर्षीया खुशबू
खातून को मधेपुरा के एक न्यायालय ने अपने पति मो० तारिक की हत्या का दोषी मान ही
लिया.
घटना 02
अप्रैल 2012 की है जब चौसा के पैना के 24 वर्षीय मो० तारिक की हत्या अपने ससुराल
पुरैनी थाना के ओरलाहा गाँव में हो गई थी. मृतक के भाई सहाबुद्दीन ने पुलिस में
मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उसे पता चला है कि भाई की पत्नी खुशबू का प्रेम
सम्बन्ध चंदा गाँव के मो० आशिष के साथ था और इन्हीं लोगों ने भाई की हत्या करवाई
है. पर खुशबू ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पास जो कहानी सुनाई उसके अनुसार वह
अपने ननिहाल पैना के मो० सजीर से प्यार करती थी. खुशबू ने बताया था कि घटना के
पिछले मुहर्रम को वह सजीर के घर भी गई थी जहाँ उसका सजीर के साथ शारीरिक सम्बन्ध
भी बन गया था. जब खुशबू की शादी तारिक से हो गई तो सजीर ने अपने टैम्पू चालक दोस्त
मो० आशिष के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने की योजना बना
डाली. घटना की रात 9 बजे ही सजीर मो० आशिष और एक अन्य के साथ ओरलाहा पहुँच गया
जहाँ खुशबू का पति सजीर ससुराल अपनी पत्नी की विदाई करने आया था.
और फिर
वो वक्त भी आ गया जब एक पति को अपनी पत्नी पर शायद सबसे ज्यादा भरोसा होता है.
खाना खिलाने के बाद खुशबू पति के पास सोने आ गई और उसे पकड़ कर सो गई. योजना के
अनुसार उसी समय उसका प्रेमी सजीर अपने सहयोगियों के साथ आया और दबिया से मो० सजीर
की गर्दन काट दी. खुशबू ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसने अपने प्रेमी से
शादी करने के लिए पति की हत्या करवाई है. खुशबू के बताए जगह से दबिया भी बरामद हो गया.
घटना के
बाद जहाँ मो० आशिष फरार हो गया वहीं पुलिस ने पतिहंता खुशबू और उसके प्रेमी सजीर
को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. न्यायालय ने आज खुशबू को पति की हत्या का दोषी
ठहरा दिया. परसों खुशबू के लिए सजा मुक़र्रर की जायेगी. और प्यार में अंधी खौश्बू
को न तो पति मिला और न ही प्रेमी.
“मैं पति को पकड़ कर सो गई, प्रेमी ने उसका गर्दन काट दिया”
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 11, 2013
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