|वि० सं०|19 मार्च 2013|
जलकर बंदोबस्ती के लिए चौसा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग
समिति के मंत्री से रंगदारी मांगने के आरोप में मधेपुरा के जिला मत्स्य पदाधिकारी
रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. जबकि इसी मामले में मुख्य अभियुक्त
मत्स्य विभाग का लिपिक लालन कुमार कर्ण फरार बताया जाता है. जिला स्तर के किसी
पदाधिकारी के जेल जाने से
प्रशासनिक हलकों में आज गहमा गहमी देखी जा रही है.

क्या है
मामला: मामला दिसंबर 2012 से जुड़ा है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चौसा प्रखंड
मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री और कोषाध्यक्ष शम्भू सिंह को चौसा प्रखंड के सभी
तेईस जलकरों की बंदोबस्ती हेतु विभाग से पात्र निर्गत कर उनसे आधी राशि मो०
01,02,000/-रू० जमा भी करवाया गया था. उसके बाद मत्स्य विभाग के क्लर्क व
पदाधिकारी के द्वारा शंभू सिंह से 40 हजार रूपये बतौर घूस मांगे जाने लगे. नहीं
देने पर पूर्व में शम्भू सिंह को निर्गत पत्र को लेकर फाड़ दिया गया और उससे जमा
कराये गए रूपये वापस कर दिए गए.
बातचीत
हुई रिकॉर्ड: इस मामले का एक मजबूत माना जाने वाला पक्ष यह रहा कि पीड़ित शम्भू
सिंह ने लिपिक व पदाधिकारी की बातों को उस समय मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जब उससे
घूस मांगे जा रहे थे.
शरद
यादव के पास गया था मामला: प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख है कि 5 जनवरी 2013 को
जिला पदाधिकारी को शम्भू सिंह के द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन देने के बाद जब त्वरित
कार्यवाही नहीं हुई तो शम्भू सिंह इस मामले को 29 जनवरी को सांसद शरद यादव के पास
ले गए और उन्हें रिकॉर्ड सुनाया. तब जाकर इसमें प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हुई.
गिरफ्तारी
के बाद जेल जाने से पूर्व जिला मत्स्य पदाधिकारी रजनीश कुमार ने मधेपुरा टाइम्स को
बताया कि ये एक विवादित जलकर से सम्बंधित मामला है जिसमें कलासन चौसा के कुछ लोगों
के द्वारा 40 हजार रूपये वादी को जमा करने कहा गया था जिसे बंदोबस्ती में ही
समायोजित करना था. पर पीड़ित शम्भू सिंह ने उस राशि को घूस करार देकर उनके खिलाफ
मामला दर्ज करा दिया था. मधेपुरा टाइम्स के ये पूछने पर कि रिकॉर्डिंग की बात कहाँ
तक सही है जिला मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि ये जांच का मामला है.
जिला मत्स्य पदाधिकारी गिरफ्तार: रंगदारी मांगने का आरोप
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 19, 2013
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