संवाददाता/15 जून 2012
मधेपुरा के एसडीओ संजय कुमार निराला, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर राजेश रौशन को अभियुक्त बनाते हुए न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया है.वार्ड नं.21 के मुन्ना प्रसाद राय कुल सात लोगों को मुक़दमे में नामित करते हुए अन्य नौ पुलिसकर्मी तथा 50 बदमाशों पर परिवाद पत्र दायर किया है.परिवाद पत्र में कामेश्वर प्रसाद सिंह, संतोष सिंह, दोनों-साकिन गेहुमनी, थाना-सिंघेश्वर, अभिमन्यू यादव, राजस्व कर्मचारी, मधेपुरा अंचल, ह्रदय ना० दास, वर्तमान सीओ, गम्हरिया, राजेश रौशन, डीसीएलआर, संजय कुमार निराला के अलावे नौ पुलिसकर्मी व 50 बदमाश को अभियुक्त बनाते हुए आरोप लगाया गया है कि न्यायालय के आदेश की धज्जी उड़ाते हुए पीड़ित मुन्ना प्रसाद राय का शौचालय, स्नानागार, रसोईघर, चापाकल आदि को तो नष्ट कर ही दिया साथ ही घर की महिला के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया.मामले में परिवादी मुन्ना राय ने कहा है कि उसने पूर्व में न्यायालय में बंटवारा सूट संख्यां.32/2010 दायर किया था जिसे तसफीया के आधार पर लोक अदालत ने 02 मई 2010 निष्पादित कर दिया था.उसके बाद उसके हिस्से की जमीन पर कामेश्वर सिंह आदि ने डीसीएलआर के पास मुकदमा कर दिया जिसमे राजेश राय को पार्टी बनाया, जबकि उस जमीन से मुन्ना राय के अलावे किसी को सरोकार नहीं था.राजेश राय को इसमें नक़ल नहीं दिया गया और अपील का समय भी गुजर गया.एसडीओ के यहाँ अपील किया पर अपील मंजूर नहीं किया गया.परिवादी के अनुसार इसी तेरह जून को अंचलाधिकारी, मधेपुरा ने पुलिस के सहयोग से लोक अदालत के आदेश की धज्जी उड़ाते हुए उसके करीब दो लाख की सम्पत्ति का नुकसान पहुंचा दिया और घर की महिला के साथ भी अपमानजनक व्यवहार इस दौरान किया गया.
मामला तो न्यायालय में परिवाद पत्र संख्यां.622/2012 के रूप में दर्ज हो चुका है.यहाँ एक बात गौरबतलब है कि यदि परिवादी का ये आरोप सच है कि इस मामले में लोक अदालत का फैसला हो चुका था तो ये सबों को जानना चाहिए कि लोक अदालत का फैसला सर्वोच्च माना जाता है और इस फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है और जिले के कई मामलों में जिस तरह अधिकारी अंधाधुंध और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हैं वैसे में यहाँ यदि परिवादी की बात में सच्चाई पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है.
मधेपुरा के एसडीओ, सीओ, डीसीएलआर पर हुआ एक साथ मुकदमा
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June 15, 2012
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