रूद्र ना० यादव/१४ अक्टूबर २०११
“आना जाना लगा रहेगा,
सुख जाएगा, दुःख आएगा,
करेगा जो भी बुराई का काम,
जेल उसका घर बन जाएगा”
मंडल विवि के कुलपतियों और परीक्षा नियंत्रकों के लिए जेल जाना कोई नयी बात नहीं है.मधेपुरा में विश्वविद्यालय क्या खुला मानो अनियमितता की बहार सी आ गयी.इतिहास गवाह है,यहाँ के अधिकारियों ने न्यायालय तक का डर नहीं माना और जेल भी इस तरह गए मानों देश की आन बचाने शान से जा रहे हैं.अब एक नए मामले में पटना हाई कोर्ट ने अवमानना के मामले में मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति डा० अरूण कुमार पर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है.जस्टिस जे एन सिंह की एकल पीठ ने कहा कि पहले ही इनके खिलाफ अवमानना का केस चल रहा है.कारणपृच्छा का जवाब न देने के कारण अब ९ नवंबर को इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा रहा है.
क्या है मामला?: मंडल विवि के कर्मचारियों ने कुछ शिकायतों को लेकर उच्च न्यायालय में रिट किया था.प्रमोद कुमार झा की इस याचिका पर बढे इस मामले को विवि प्रशासन लटकाता रहा.न्यायालय की नोटिस को ये नजरंदाज करते रहे.कोर्ट में न तो वीसी उपस्थित हुए और न ही इनके तरफ से कोई वकील,मानो ये न्यायालय से भी ऊपर की चीज हो गए हों. अंतत: न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और वीसी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दे दिया.
मंडल विवि के वीसी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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October 14, 2011
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