![]() |
डा० विन्देश्वरी प्र० साह |
राकेश सिंह/१० जून २०११
वर्ष २००० के एक मामले में एक डॉक्टर फंसते हुए नजर आ रहे हैं.माननीय उच्च न्यायालय पटना ने डा० विन्देश्वरी प्रसाद साह, जो उक्त वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुमारखंड में पदस्थापित थे, के विरूद्ध जिला न्यायाधीश, मधेपुरा को मुकदमा दर्ज करने हेतु अगली कार्यवाही करने का निर्देश दे दिया है.
मामला कुमारखंड थाना कांड संख्यां-९०/२००० तथा सत्रवाद संख्यां-४५/२००४ से सम्बंधित है.हत्या के प्रयास के इस मामले में चिकित्सक डा० विन्देश्वरी प्रसाद साह के द्वारा दी गयी गवाही को माननीय उच्च न्यायालय ने असत्य पाया है तथा जांच के उपरान्त चिकित्सक के विरूद्ध परिवाद पत्र
दाखिल करने का निर्देश दिया है.प्राप्त जानकारी के अनुसार वाद से सम्बंधित शेख मुनीर ने माननीय न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल अपील संख्यां-१८३/२०११ दायर कर चिकित्सक द्वारा झूठी गवाही की बात सामने लाई.
दाखिल करने का निर्देश दिया है.प्राप्त जानकारी के अनुसार वाद से सम्बंधित शेख मुनीर ने माननीय न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल अपील संख्यां-१८३/२०११ दायर कर चिकित्सक द्वारा झूठी गवाही की बात सामने लाई.
दूसरी तरफ डा० विन्देश्वरी प्रसाद साह ने उक्त सम्बन्ध में न्यायालय का नोटिस मिलने की बात कहते हुए कहा कि मामला बहुत ही पुराना है तथा उन्हें अब बहुत कुछ याद नही है.वे अब इस सम्बन्ध में सम्बंधित कागजातों को देखने के बाद ही न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेंगे.
झूठी गवाही में फंसे डॉक्टर, हाई कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज का आदेश
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 10, 2011
Rating:

hum samidha group ka students ha
ReplyDeletemy name is aamitkumar
roll no 367