हत्यारोपी दारोगा की जमानत खारीज: न बचे कसूरवार (भाग-5)

|वि० सं०|30 नवंबर 2014|
हत्यारोपी द्रवेश मृतका पत्नी के साह (फ़ाइल फोटो)
बहुचर्चित अभिलाषा हत्याकांड का आरोपी निलंबित दारोगा पति की जमानत याचिका मधेपुरा कोर्ट से खारीज हो चुका है. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड संख्यां 559/2013 से जुड़े इस पत्नी की हत्या के मामले में जिला जज के न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका संख्यां. 830/2013 में मधेपुरा न्यायालय के विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राम लखन यादव ने इस मामले में पूरी सुनवाई के बाद निलंबित एसआई द्रवेश कुमार पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि चूंकि मामला एल महिला की हत्या का है और इस हत्या में पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर का प्रयोग हुआ है. हत्यारोपी चूंकि पुलिस का सब इन्स्पेक्टर था. इसलिए इसे जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं होगा.
      जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में जमानत को खारीज करने के पीछे न्यायालय की ये मंशा भी रहती है कि यदि आरोपी को जमानत पर मुक्त कर दिया जाएगा तो वह अनुसंधान को भी प्रभावित कर सकता है.
      बता दें कि गत 30 सितम्बर को हुई अभिलाषा की हत्या का आरोप दारोगा पति द्रवेश कुमार पर लगा था. काफी मशक्कत के बाद घटना के 23 दिनों के बाद आरोपी दारोगा ने 23 अक्टूबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था. सीजेएम की कोर्ट ने उसी दिन निलंबित दारोगा का जमानत खारीज कर जेल भेज दिया था. आज निलंबित एसआई द्रवेश कुमार एक महीने एक सप्ताह से सलाखों के पीछे है. जानकार का कहना है कि अब हाई कोर्ट में भी जमानत पर आदेश में महीनों लग सकते हैं और जाहिर है तब तक हत्यारोपी दारोगा की रातें जेल में ही कटेगी.
हत्यारोपी दारोगा की जमानत खारीज: न बचे कसूरवार (भाग-5) हत्यारोपी दारोगा की जमानत खारीज: न बचे कसूरवार (भाग-5) Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on November 30, 2013 Rating: 5

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