असंतुष्ट पार्षदों का कहना है कि उन्हें सोमवार को निर्धारित बैठक में शामिल होने से सम्बंधित जो पत्र प्राप्त हुआ, उसमें गत बैठक की संपुष्टि का भी जिक्र किया गया है, परन्तु नगरपालिका विधेयक 2025 की कंडिका 4 के अनुपालन में प्रत्येक बैठक की कार्यवाही मुख्य पार्षद की अध्यक्षता एवं पार्षदों द्वारा आयोजन की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव पंजी सभी पार्षदों को हस्तांतरित करना अनिवार्य है. परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि गत बैठक की संपुष्टि के एजेंडा के साथ गत बैठक की प्रस्ताव पंजी नहीं दी गई है. साथ ही प्रस्ताव संख्या 2, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर विचार का एजेंडा सामान्य बोर्ड में लाना न्याय सांगत नहीं है.
वार्ड पार्षदों ने बहिष्कार करते हुए मांग की है कि गत बैठक की प्रस्ताव पंजी तथा वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट की प्रति सभी पार्षदों को उपलब्ध करने के बाद ही बैठक आयोजित की जाय.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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April 07, 2026
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