जानिए किस मामले में जिलाधिकारी ने क्या दिए निर्देश:
भूमि विवाद 1:-
भूमि विवाद से संबंधित प्रत्येक शनिवार को आयोजित भू-समाधान से संबंधित बैठक में अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष आपस में समन्वय स्थापित कर नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। अंचल एवं राजस्व कार्यालयों को बिचौलियों से मुक्त करायें, अन्यथा जाँच के क्रम में या किसी अन्य माध्यम से संज्ञान में आता है कि राजस्व पदाधिकारी/कर्मी द्वारा ऐसे भ्रष्ट तरीके को अपनाया जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।
अभियान बसेरा 2:-
समीक्षा क्रम में पाया गया कि कतिपय अंचल में अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत तैयार सूची में अंकित लोगों/परिवारों को भूमि आवंटित/पर्चा वितरीत ना कर सूची से बाहर के लोगों/परिवार को पर्चा वितरित किया जा रहा है यह नियम के विरूद्ध है। सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया जाता है कि आॅनलाईन तैयार सूची के अनुसार ही संबंधित परिवार के बीच पर्चा वितरित की जाय। यदि इसके इतर कार्य किया जाता है तो वैसे पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
दाखिल-ख़ारिज 3:-
निदेश दिया जाता है कि दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन त्वरित गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें। आवेदन त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर आवेदक को इसकी सूचना दी जाय एवं बिना सुनवाई के मामलों को अस्विकृत नहीं किया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो राजस्व ग्रामवार/मौजावार शिविर लगाकर दाखिल-खारिज मामलों को निष्पादन करना सुनिश्चित करें। जानबूझकर मामलों को लटकाकर रखने वाले पदाधिकारी/कर्मियों को नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज एवं अपर सम्हर्ता, मधेपुरा को दिया जाता है। साथ ही यह निदेश दिया गया कि प्रत्येक बुधवार को अंचलों में कैम्प आयोजित कर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करेंगे।
जमाबंदी सत्यापन 4:-
सभी अंचलों में जमाबंदी के मूल पंजी से डिजिटाईज्ड प्रति का मिलान एवं इस कार्य में तेजी लाने का निदेश सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को दिया जाता है। जमाबंदी शुद्धिकरण में मुख्यतः सरकारी भूमि के गलत ढ़ंग से किये गये जमाबंदी की जाँच करने का निदेश दिया जाता है, यदि जाँच के क्रम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी परिलक्षित हो तो जिस स्तर पर यह त्रुटि किया गया है वैसे पदाधिकारियों/कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई संचालित की जाय एवं सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु भूमि सुधार उप सम्हर्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज से प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।
जमाबंदी में आधार सिडिंग 5:-
आधार सिडिंग के अंतर्गत संबंधित रैयत द्वारा धारित भूमि से संबंधित जमाबंदी का उसके आधार के साथ सम्बद्ध करना है। यह कार्रवाई आॅनलाईन संबंधित पोर्टल पर किया जाना है। यह विभाग की एक महत्वाकांक्षी अभियान है। रैयतों द्वारा धारित जमाबंदी का आधार के साथ सम्बद्ध होने पर कई प्रकार के धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
सरकारी जमीन की सूची पोर्टल पर इंट्री 6:-
सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को निर्देशित किया गया कि सरकारी अभिलेख जैसे:- जमाबंदी पंजी/ खतियान से मिलान कर सरकारी जमीन की सूची पोर्टल पर 100% इन्ट्री करना सुनिश्चित करें।
आंतरिक संसाधन:-
जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।
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