मधेपुरा जिला के घैलाढ़ प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ वीडियो वायरल होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना से मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से एक फोटो प्राप्त हुआ जिसमें एक युवक अपने हाथ में हथियार लिए हुए हैं तथा ऐसा लग रहा है कि मानो किसी को दिखा रहा है. प्राप्त फोटो के संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचना से अवगत कराते हुए थाना पर उपस्थित चौकीदार परमानंद सिंह चौकीदार, सीताराम ऋषि देव चौकीदार तथा पप्पू कुमार से प्राप्त फोटो एवं उसमें दिखने वाले व्यक्ति का सत्यापन कराया तो चौकीदार 4/16 परमानंद सिंह के द्वारा सत्यापन के दौरान बताया कि उक्त फोटो में हथियार के साथ जो व्यक्ति दिख रहा है उसका नाम जीवन कुमार, पिता रंजीत पासवान, ग्राम बरदाहा, वार्ड नंबर 10, थाना परमानंदपुर जिला मधेपुरा है जो अपने मोबाइल से सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अवैध हथियार से लैश फोटो का प्रदर्शन कर समाज एवं लोगों में भय एवं दहशत पैदा करता है, जो एक संज्ञेय अपराध है.
युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25/9 के तहत आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपित आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिसके पास में कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने बताया है कि वीडियो गत 13 जुलाई मेरे व्हाट्सएप पर आया है, पुलिस आरोपित के गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी हुई है।
अवैध पिस्टल के साथ वीडियो वायरल होने पर युवक के खिलाफ FIR दर्ज
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 14, 2024
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