नाबालिग के अपहरण के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

मधेपुरा में एडीजे प्रथम सह एस सी, एस टी अधिनियम के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार चौबे की कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी ठहराते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं अभियुक्तों को 50 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया.

मामला मधेपुरा जिले के कुमारखंड के टिकुलिया गांव की है. जहां 25 सितंबर 2020 को टिकुलिया निवासी सुधीर कुमार सुमन के बारह वर्षीय नाबालिग पुत्र अमन कुमार रोजाना की तरह अपनी साइकल से मेहता टोला ट्यूशन पढ़ने गया था. लेकिन नियत समय पर घर वापस नहीं आने पर परिजन खोजबीन करने लगे. खोजबीन के क्रम में अमन की साइकिल पास के ही धान खेत से मिला लेकिन अमन का कहीं पता नहीं चला. इस संबंध में अमन के पिता ने कुमारखंड थाना में अपने पुत्र के अपहरण की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया. इसी बीच अमन के पिता के मोबाइल पर उसके अपहरण की जाने और उसकी वापसी के लिय फिरौती की मांग की गई. पुलिस ने मोबाइल के टॉवर लोकेशन के आधार पर अपहरणकर्ता को धर दबोचा. 

अपहरणकर्ता कोई और नहीं रिश्ते में अमन का चाचा ही था. जिसने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों की मदद से अमन का अपहरण कर अपने ससुराल पूर्णिया के सरसी स्थित बरैना गांव में एक पानी के टंकी में हाथ, पांव बांधकर छुपा रखा है. मुकेश की निशानदेही पर अमन को बरैना गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया. इस संबंध में मुकेश सहित अन्य चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पुरुषोत्तम प्रसाद यादव और बचाव पक्ष से संजीव कुमार सहित अन्य शामिल थे.

(विधि संवाददाता)

नाबालिग के अपहरण के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास नाबालिग के अपहरण के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 01, 2024 Rating: 5

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