47 किलो गांजा बरामदगी मामले में दोषी को 11 वर्ष सश्रम कारावास

मधेपुरा में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, कुमार माधवेन्द्र  की अदालत ने चौसा प्रखंड के लौआलगाम निवासी बुधो सिंह के पुत्र घनेश्वर सिंह को घर से 47 किलो गांजा एवं देशी कट्टा बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए 11 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई. 

मालूम हो कि मामले के सूचक पु.अ.नि. बलराम सिंह के अनुसार 27 अगस्त 2020 को गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि घनेश्वर सिंह के घर में दो बोरा गांजा और हथियार रखा हुआ है. घर की तलाशी लेने पर प्लास्टिक में पैक किया हुआ गांजा एवं दिवाल में झोला में टंगा हुआ देशी कट्टा तथा 50 हजार रुपये का दो गड्डी यानी एक लाख रुपया पाया गया. सभी बरामद समानों को जब्त करके अंचलाधिकारी चौसा को सूचित किया गया. सूचना मिलने के बाद अंचालिकारी घटनास्थल पर आकर गवाहों के समक्ष जब्ती सूची तैयार किया. मामले में नौ गवाहों का परीक्षण हुआ तथा नौ दस्तावेज को प्रदर्शित किया गया. 

इस मामले में सूचक पु.अ.नि. बलराम सिंह द्वारा चौसा थाना कांड दर्ज करवाया गया. अदालत ने आरोपी को एनडीपीसी की धारा में 11 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं चुकाये जाने पर तीन माह का साधारण कारावास की सजा एवं आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई.

(विधि संवाददाता)

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