चौदह वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद व एक लाख अर्थदंड

चौदह वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे (6) अभिषेक कुणाल ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपए आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

मामला शंकरपुर के रायभीर खाप टोला का है. 17 जून 2021 के शाम चार बजे गांव की ही चौदह वर्षीया नाबालिग लड़की पटुआ खेत में घास काटने गई थी. जहां पहले से ही घात लगाए लड़की के पड़ोस के दो युवक मो. समीम और मो. अमानुल्लाह लड़की को जबरन खेत में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म कर उसे बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर भाग गए. घटना के एक घंटे बाद दूसरे खेत से काम कर लौट रही महिलाओं की नजर उस लड़की पर पड़ी तो उसे उठाकर घर ले आए. होश में आने के बाद लड़की ने दोनो आरोपियों का नाम बताते हुए घटना की पूरी जानकारी दी. 

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर शंकरपुर थाना में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया. मामले में कोर्ट ने मो. समीम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त को एक लाख रुपए जुर्माना भी भरने का हुक्म दिया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

चौदह वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद व एक लाख अर्थदंड चौदह वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद व एक लाख अर्थदंड Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 05, 2023 Rating: 5

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