वहीं दूसरे मामले में मुरलीगंज थाना कांड संख्या 22/23 अपहृता घर रघुनाथपुर वार्ड नंबर आठ थाना मुरलीगंज में पिता द्वारा पुत्री के अपहरण एवं दुर्व्यवहार को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. इस मामले में भी लड़की को बरामद कर न्यायिक मजिस्ट्रेट मधेपुरा के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 164 के बयान दर्ज करवाने हेतु मधेपुरा भेजा गया है. इस मामले के अनुसंधान कर रहे पुलिस पदाधिकारी बबलू कुमार हैं.
वहीं मोहित के मामले में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि मुरलीगंज थाना कांड संख्या 134/23 मे अपहृता ग्राम बिशनपुर वार्ड नंबर 10 पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री को शादी की नियत से अपहरण कर लिया गया है और पुत्री अभी नाबालिग है, मामले में अनुसंधानकर्ता एएसआई रामबचन प्रसाद द्वारा लड़की को बरामद कर दंड प्रक्रिया संहिता 164 में बयान दर्ज करवाने हेतु मधेपुरा ले जाया गया है.

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