तीन अलग-अलग मामलों में अपहृत लड़कियों को बरामद कर बयान दर्ज करवाने भेजा न्यायालय

मुरलीगंज थाना अंतर्गत तीन विभिन्न मामलों में घर से गायब नाबालिग लड़कियों को हिरासत में ले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया. मामले में जानकारी देते हुए मुरलीगंज थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने बताया कि मुरलीगंज थाना कांड संख्या 99/22 अपहृता घर साहिबगंज ईटहरी वार्ड नंबर 9 का पिछले कई महीने से किसी के साथ फरार होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी के आलोक में महिला को हिरासत में लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां उपस्थित किया गया है. जिसके अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी प्रशांत कुमार वर्मा हैं.

वहीं दूसरे मामले में मुरलीगंज थाना कांड संख्या 22/23 अपहृता घर रघुनाथपुर वार्ड नंबर आठ थाना मुरलीगंज में पिता द्वारा पुत्री के अपहरण एवं दुर्व्यवहार को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. इस मामले में भी लड़की को बरामद कर न्यायिक मजिस्ट्रेट मधेपुरा के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 164 के बयान दर्ज करवाने हेतु मधेपुरा भेजा गया है. इस मामले के अनुसंधान कर रहे पुलिस पदाधिकारी बबलू कुमार हैं.

वहीं मोहित के मामले में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि मुरलीगंज थाना कांड संख्या 134/23 मे अपहृता ग्राम बिशनपुर वार्ड नंबर 10 पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री को शादी की नियत से अपहरण कर लिया गया है और पुत्री अभी नाबालिग है, मामले में अनुसंधानकर्ता एएसआई रामबचन प्रसाद द्वारा लड़की को बरामद कर दंड प्रक्रिया संहिता 164 में बयान दर्ज करवाने हेतु मधेपुरा ले जाया गया है.

तीन अलग-अलग मामलों में अपहृत लड़कियों को बरामद कर बयान दर्ज करवाने भेजा न्यायालय तीन अलग-अलग मामलों में अपहृत लड़कियों को बरामद कर बयान दर्ज करवाने भेजा न्यायालय Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 08, 2023 Rating: 5

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